कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, धारा  144 लागू, महाराष्ट्र की बसें बंद की गई    
कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, धारा 

144 लागू, महाराष्ट्र की बसें बंद की गई 

इंदौर। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाली सभी यात्री बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। ये बसें 21 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। बीमारी को लेकर किसी प्रकार का भ्रम फैलाने, गलत मैसेज चलाने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

 

  महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभाग आयुक्त ने इस संबंध में एक पत्र लिखकर उपायुक्त परिवहन विभाग इंदौर संभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को आदेश जारी किए। संभाग आयुक्त के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण प्रभाव महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।  इसमें एआईसीटीएसएल की चार बसें भी शामिल है, जो मुंबई और पूना तक जाती है। महाराष्ट्र में अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा के लिए बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गेट व सीटों के हैंडल को सेनेटाइजर से लगातार साफ करें। सीट, फ्लोर व अन्य भागों की सफाई भी करते रहें। यात्रियों पर निगरानी रखें। खिड़कियों और बर्थ के परदों को निकाल दें। रात्रिकालीन यात्रियों को कंबल और चादर न दें। बस स्टैंडों पर फ्लैक्स, और स्टीकर लगाकर जागरूकता फैलाएं।


56 दुकान और सराफा बंद  

  शहर में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी कर दी है। लोगों को जागरूकता करने का क्रम जारी है। सार्वजनिक तथा भीड़ भरे प्रतिष्ठानों को आगामी 31 मार्च तक बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने सुरक्षा संबंधी बैठक में 56 दुकान व सराफा मार्केट को शनिवार और रविवार को बंद रखने को कहा था। वीकेंड पर इन मार्केटों में अपेक्षा से अधिक भीड़ उमड़ती है। संभाग आयुक्त के इस निर्णय के बाद इंदौरियों ने जज्जा दिखाया। 56 दुकान, सराफा फूड जोन और चौपाटी के दोनों व्यापारी संघों ने निर्णय लिया है कि वे आज 19 मार्च से 7 दिन तक बाजार पूरी तरह बंद रखेंगे। 

धारा 144 लागू
   कोरोना वायरस संक्रमण की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर लोकेश जाटव ने धारा 144 लागू की है। इसके अंतर्गत रेल, वायु और थल मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच अनिवार्य रुप से की जाएगी। वाचनालय, वाटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, समस्त मॉल्स एवं उनमें संचालित होने वा दुकानें, आउटलेट, शोरूम आदि भी 31 मार्च तक बंद रखे जाएं। मॉल्स में संचालित ग्रासरी और किराना स्टोर्स अनवरत संचालित होते रहेंगे। बीमारी को लेकर किसी प्रकार का भ्रम फैलाने, गलत मैसेज चलाने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

गलत मैसेज पर कार्रवाई

  कोरोना को लेकर गलत मैसेज चलाने वाले पर अब जिला प्रशासन पुलिस कार्रवाई करेगा। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर मंगलवार को यह खबर वायरल हुई थी कि तिलक नगर क्षेत्र में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं। मैसेज के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा था, जहां जांच के बाद मैसेज गलत पाया गया। त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर से अभी कोरोना के 18 सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 17 निगेटिव आए हैं। एक सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना को लेकर इस प्रकार के फेक मैसेज चलाने वाले पर साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रहा है।
जयंती को लेकर सुध नहीं
  देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। 14 अप्रैल को महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र से महू आएंगे। इन अनुयायियों के आने का सिलसिला 20 दिन पहले यानि, 25 मार्च के बाद शुरू हो जाता है। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने अभी तक इसे लेकर एडवाइजरी जारी नहीं की है। जबकि, महू स्थित जन्मस्थली पर जयंती समारोह की तैयारियां चल रही है।