कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों का घर 'एपिसेंटर' घोषित!  
कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों का घर 'एपिसेंटर' घोषित! 

इंदौर। जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के निवास स्थल को एपिसेंटर घोषित किया गया है। इनके तीन किलोमीटर परिधि का एरिया कंटेन्मेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
  आदेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के तहत आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया से तीन किलोमीटर की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा! इसके तहत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के लिए सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआर टीम जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलॉजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाएगा। मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाम्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जाएगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी।
समस्त टीम कोरोना संदिग्ध की रोज मॉनिटरिंग करेंगे और संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। 

  जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा, जब तक संदिग्ध का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित के संपर्कों को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा। फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलाने से रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यत: सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें। नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। संदिग्ध को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर या आरआर टीम द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है। समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।