पटाखा व्यापारियों के अस्थाई  लाइसेंस के लिए 21 तक आवेदन 
पटाखा व्यापारियों के अस्थाई 

लाइसेंस के लिए 21 तक आवेदन
   इंदौर। दीपावली के अवसर पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अस्थाई खेरची पटाखा लायसेंस जारी किए जाएंगे। उक्त लायसेंस 24 अक्टूबर तक के लिए दिए जाएंगे। अस्थाई खेरची पटाखा लायसेंस के लिए आवेदन-पत्र उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए जा सकेगें, जिन्हें पिछले साल लायसेंस मिला था।  

   आवेदन पत्र 14 21 अक्टूबर 2019 तक अवकाश दिनों को छोड़कर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेगें। आवेदन पत्र पर दस रूपए का स्टाम्प टिकिट लगाकर 600 रूपए का चालान कोषालय में जमाकर चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही गत वर्ष का मूल लायसेंस भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगें।सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद 22 और 23 अक्टूबर तक दुकान नंबरों का आवंटन मौके पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा ड्रा या लाटरी निकाल कर किया जाएगा। अनुज्ञप्तियों का प्रदाय भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। 
  जारी आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुविभगीय दण्डाधिकारी डॉ. अम्डेकर नगर(महू), सांवेर, देपालपुर, खुडैल एवं हातोद के यहाँ प्रस्तुत किए जा सकेगें तथा उनका निराकरण संबंधित एसडीएम द्वारा किया जाएगा। सुरक्षात्मक निर्देशों को मानने की दशा में ही लायसेंसधारी कार्य कर सकेगें, जो नियत होंगे। गत वर्षों के अपात्र व्यक्ति को अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक उक्त रूप से प्राप्त लायसेंस पर व्यापार संबंधित लायसेंस ही करेगा। प्रत्येक लायसेंस पर लायसेंसी की फोटो सत्यापित कर अनिवार्य रूप से लगाई जाये। दुकान लगाने उपरांत इन लायसेंसी की फोटो सत्यापित कर अनिवार्य रूप से लगाई जाए। दुकान लगाने उपरांत इन लायसेंसी आकस्मिक जॉच की जाए, ताकि अवैध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। एसडीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे की इन ग्राउण्ड में टीनशेड, लाइट वाहनों के ठेकेदार अनावश्यक रूप से लायसेंसियों से अधिक राशि न वसूलें। अगर यह राशि अधिक है तो एसडीएम यह राशि बाजार दर पर निर्धारित करवाना सुनिश्चित करवाएंगे।