अब हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए  8वीं पास की बाध्यता समाप्त! 
अब हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए 

8वीं पास की बाध्यता समाप्त!

  इंदौर। लोकसभा और राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन (2019) बिल पास होने के बाद अब इसे प्रदेश में एक सितंबर से लागू कर दिया गया! इसके लागू होते ही कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यातायात नियम तोड़ने वालों को तगड़ी पेनल्टी लगेगी। 

  परिवहन विभाग द्वारा इस संशोधन को एक सितम्बर से प्रदेश के सभी आरटीओ में लागू किया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब हैवी लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता खत्म कर दी गई है। अभी तक हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को न्यूनतम 8वीं की अंकसूची दस्तावेज में लगाना होती थी, जिसके कारण इंदौर में सैकड़ों आवेदक ऐसे थे जो हैवी लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संशोधित प्रावधान लागू किए गए है। इसके बाद वाहन खरीदने पर किसी भी जिले में वाहन का रजिट्रेशन करवाया जा सकेगा। इसके साथ यातायात नियम तोड़ने पर भारी पेनल्टी भरना होगी, जिससे यातायात में बेहतर सुधार आएगा। जानकारी के अनुसार अभी तक 100-500 रुपए देकर वाहन चालक आराम से निकल जाते हैं, जब जुमार्ना हजारों में होगा तो चालकों यातायात नियमों का पालन करना मजबूरी होगा। नए बिल में इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर 10 हजार रुपए तक जुरमाना है। वहीं ओवर स्पीड पर हजार से दो हजार रुपए तक बतौर जुमार्ना देना होगा। शराब पीकर वाहनों चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं। 1 सितंबर के बाद नशे में वाहन चलाने वालों को 10 हजार रुपए तक जुमार्ना भरना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर, हेलमेट नहीं पहनने पर 1 हजार रुपए तक जुमार्ना होगा।