यदि शराब पीकर वाहन चलाया तो  लायसेंस रद्द, कहीं नहीं बन सकेगा 

 






यदि शराब पीकर वाहन चलाया तो 





लायसेंस रद्द, कहीं नहीं बन सकेगा





  इंदौर। शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने अब पुलिस के साथ आरटीओ भी सख्त हो गया है। आरटीओ ने वाहन चालकों को हिदायत दी है कि वे शराब पीकर वाहन कतई नहीं चलाएं। ऐसा करने पर उनका लायसेंस स्थायी रुप से रद्द कर दिया जाएगा। प्रदेश की किसी भी शहर से वे दोबारा लायसेंस नहीं बनवा सकेंगे।   

   शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर ट्रेफिक नियम तोडऩे जैसी घटनाएं बार-बार होने पर यदि आपका लायसेंस निरस्त हुआ तो दोबारा नहीं बनेगा। परिवहन मुख्यालय द्वारा इसके लिए स्मार्ट चिप कंपनी के माध्यम से विशेष सर्वर तैयार किया जा रहा है, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, पता और फिंगर प्रिंट अपडेट कर विशेष सर्वर में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। जिसमें निलंबन या निरस्त किए जाने संबंधी जानकारी अपडेट होगी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति दूसरे शहर में जाकर या पता बदलकर जैसे ही फिंगर प्रिंट देगा लायसेंस निरस्त होने संबंधी जानकारी सामने आ जाएगी।

  प्रदेश में इस प्रकार नियम तोडऩे के  कारण हर साल ट्रेफिक पुलिस की अनुशंसा पर करीब पांच हजार लायसेंस छह माह से एक साल के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रेफिक नियम तोडऩे के मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते मुख्यालय ने इस संबंध में सख्ती करने की तैयारी की है। 

  वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना। ज्यादा सवारियां बैठाना। स्टाप लाइन और रेड लाइन क्रास करना। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करना। शराब पीकर गाड़ी चलाना।