चेक बाउंस हुआ तो निगम अर्थदंडवसूलेगा! 
चेक बाउंस हुआ तो निगम अर्थदंडवसूलेगा!

  इंदौर। नगर निगम में संपत्तिकर और जलकर जमा करने के लिए अगर आपने चेक दिया है तो बैंक खाते में पैसा जरूर रखें। अगर चेक बाउंस हो गया तो अर्थदंड लगेगा। जितनी राशि टैक्स की है, उसका एक प्रतिशत निगम वसूल करेगा। निगम में पहली बार तय हो रही इस तरह की सजा को लेकर मंजूरी के लिए मेयर-इन-कौंसिल (एमआईसी) में प्रस्ताव भेजा है। 

  आमतौर पर सम्पत्तिधारक टैक्स चुकाने में कोताही बरतता है, जिससे निगम के सामने आर्थिक संकट बना रहता है। राशि की कड़ाई से वसूली के लिए निगम ने क्षेत्रीय स्तर पर बिल कलेक्टर व सहायक राजस्व अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों अधिकारी रोजाना बकायादारों के घरों तक जाकर राशि वसूलते हैं। अधिकारियों के कड़े तेवर व कार्रवाई कराने के भय से कई बार सम्पत्तिधारक चेक देकर बच जाता है। बैंक में राशि नहीं होने से चेक डिस्आनर हो जाता है। ऐसी स्थिति दूसरी बार निर्मित न हो, इसे देखते हुए निगम ने नई योजना शुरू की है। डोर-टू-डोर और बल्क कचरा कलेक्शन का पैसा निगम लेता है। इसके लिए संपत्तिकर रेट जोन की तरह आवासीय और व्यावसायिक दर अलग-अलग तय है। 
500 रुपए अर्थदंड 
   निगम ने जहां कचरा शुल्क का पैसा चेक से जमा होने के बाद बाउंस होने पर 500 रुपए दंड निर्धारित कर दिया है। वहीं अब संपत्तिकर व जलकर चेक से जमा होने के बाद बाउंस होने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। चेक बाउंस होने पर निगम टैक्स राशि का एक प्रतिशत दंड के रूप में वसूल करेगा। अगले माह होने वाली मेयर इन कौंसिल की बैठक में उक्त प्रस्ताव को रखा जाएगा। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर देंगे।